Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana: झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड के किसानों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका है एक नया योजना जारी कर दिया गया है मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना जिसके तहत आप 50% तक अनुदान पर ट्रैक्टर ले सकते हैं, इसका लाभ झारखंड के सभी किसान ले सकते हैं लेकिन इसके तहत कुछ पात्रता जारी किया गया है उसका बारे में भी आगे इस आर्टिकल पर बात करने वाले हैं तो इस आर्टिकल को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़िए I
Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana Kya Hai?
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत झारखंड के सभी किसानों को 50% अनुदान दर पर ट्रैक्टर वितरण किया जाता है , इस योजना का लाभ झारखंड के कृषक समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियां, लैम्पस-पैक्स एवं अन्य कृषक संगठनों को दिया जाता है I
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का उद्देश्य : वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कृषक समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियां, लैम्पस-पैक्स एवं अन्य कृषक संगठनों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना अंतर्गत 34.0-40.0 max PTO HP ps एक बड़ा ट्रैक्टर एवं इसके साथ काम से कम दो कृषि यंत्रों के क्रय करने पर कुल पैकेज राशि रुo 10.00 लाख में बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम अनुदान 50% एवं दो कृषि यंत्रों के क्रय करने पर अधिकतम अनुदान 80% देय परंतु कुल अधिकतम अनुदान रुo 5.00 लाख ही देय होगा I
Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana Eligibility?
अगर आप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पात्रता दिया गया है जो निम्न है:
- आवेदक झारखंड के निवासी हो
- आवेदक इनमें से किसी एक संगठनों या समितियों से हो
- किसी कृषक समूह
- महिला स्वयं सहायता समूह
- पानी पंचायतों
- जलछाजन समितियां
- लैम्पस-पैक्स
- अन्य किसी कृषक संगठनों
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Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana Documents Required?
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का आवेदन करने के लिए कोई मुख्य दस्तावेज है जिसको जमा करना जरूरी है जो निम्न है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- किसान ड्राइविंग लाइसेंस
- जमीन का दस्तावेज
- किसान का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
Scheme Overview:
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना I
- विभाग का नाम: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- Application Start Date: 7th February 2024
- Application End Date: 5th August 2024
Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana Selection Process?
- लाभुक कृषक समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियां, लैम्पस-पैक्स एवं अन्य कृषक संगठनों के विवरण एवं अनुशंसा हेतु विहित कार्यालय में प्रपत्र परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 प्राप्त किया जा सकता है एवं कार्यालय के अवधि सुबह 11:00 से संध्या 4:00 बजे तक सूचना प्रशासन की अवधि से दिनांक 05-08-2024 तक कार्यालय में जमा किया जाएगा I
- ट्रैक्टर पैकेज के भौतिक लक्ष्य का 50% क्षेत्र के माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए “जिलास्तरीय समिति” द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा I
- ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों का विवरण को वैसे लाभुक समूह को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे समूह के सदस्यों के पास खेती योग्य कुल 10.00 एकड़ से अधिक भूमि होगी I वैसे समूह के पास ट्रैक्टर / वाहन (LMV) चालन का वेध लाइसेंस होगा I
- प्राप्त आवेदन-पत्रों को जांच उपरांत उपयुक्त या उनके द्वारा प्रतिकृति पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित “जिला स्तरीय समिति” के द्वारा तैयार सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा I
- जिन कृषक समूह को कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण बैंक की स्थापना या अन्य किसी योजना (केंद्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना) के माध्यम से कृषि यंत्र पूर्व में प्राप्त किया गया होगा उन यंत्रों को छोड़कर ही अन्य किसी कृषि यंत्रों के लिए पात्रता होगी I
NOTE: कार्यालय का पता- भूमि संरक्षण कार्यालय, रांची ई0टी0सी0 परिसर, हेहल रांची-834005 |
सारांश
इस आर्टिकल पर आपको बता चुके हैं अगर आप झारखंड से है और आप सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रक्रिया आपको बता चुके हैं उसका लाभ किसको मिलेगा, उसके लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेज है, क्या पात्रता जारी किया गया है, और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से इस आर्टिकल पर मिल गया होगा और अगर इसका बारे में कुछ सुझाव या समस्या हो तो आप हमें नीचे COMMENT जरुर करें I
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